विश्व धरोहर समिति
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विश्व धरोहर समिति (अंग्रेजी: World Heritage Committee), उन स्थलों का चयन करती है जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह विश्व धरोहर कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, विश्व धरोहर कोष के इस्तेमाल को परिभाषित करता है और राष्ट्र दलों से अनुरोध पर वित्तीय सहायता का आवंटन करती है। इसका गठन 21 राष्ट्र दलों[1] से मिलकर होता है, जिनका चुनाव राष्ट्र दलों की महासभा द्वारा चार साल के कार्यकाल के लिए होता है।[2]
विश्व धरोहर कन्वेंशन के नियमानुसार, समिति के सदस्य राष्ट्र का कार्यकाल छह साल के लिए होता है, लेकिन कई राष्ट्र दल स्वेच्छा से केवल चार साल के लिए ही समिति के सदस्य बने रहना स्वीकार करते हैं ताकि, दूसरे राष्ट्र दलों को भी समिति का सदस्य बनने का मौका मिल सके।[2] उदाहरण के लिए, 15 वीं महासभा (2005) के लिए निर्वाचित सभी सदस्यों ने स्वेच्छा से अपना कार्यकाल छह वर्ष से घटा कर चार वर्ष करने का फैसला किया।[2]