जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)
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जम्मू और कश्मीर भारत का केन्द्र-शासित प्रदेश है। यह दक्षिण एशिया के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है, और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा है, जो 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है।[4][5] नियंत्रण रेखा क्रमशः जम्मू और कश्मीर को पश्चिम और उत्तर में पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों से अलग करती है। यह भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख़ के पश्चिम में स्थित है।
जम्मू और कश्मीर | |
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भारत का केन्द्र-शासित प्रदेश | |
जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश को दिखाया गया है। | |
देश | भारत |
केन्द्र शासित प्रदेश | 31 अक्टूबर 2019 |
राजधानी | श्रीनगर (मई–अक्टूबर) जम्मू (नवम्बर-अप्रैल)[1] |
जिला | : २० |
शासन | |
• सभा | जम्मू और कश्मीर सरकार |
• उपराज्यपाल | मनोज सिन्हा |
• मुख्यमंत्री | रिक्त |
• विधायिका | एकसदनीय (114 seats)[2] |
• संसदीय क्षेत्र | राज्यसभा (४) लोकसभा (५) |
• उच्च न्यायालय | जम्मू- कश्मीर और लद्दाख़ उच्च न्यायालय |
क्षेत्र[lower-alpha 1] | 42241 किमी2 (16,309 वर्गमील) |
अधिकतम उच्चता[3] (नुन शिखर) | 7135 मी (23,409 फीट) |
निम्नतम उच्चता (चनाब नदी) | 247 मी (810 फीट) |
जनसंख्या (2011) | |
• कुल | 1,22,67,013 |
• घनत्व | 290 किमी2 (750 वर्गमील) |
समय मण्डल | भारतीय मानक समय (यूटीसी+05:30) |
आई॰एस॰ओ॰ ३१६६ कोड | IN-JK |
वाहन पंजीकरण | JK |
आधिकारिक भाषाएँ | कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी |
वेबसाइट | https://www.jk.gov.in |
जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन के प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के भीतर निहित थे, जिसे अगस्त 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से गठित करना था: जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख़। पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया है।[6]