संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून / From Wikipedia, the free encyclopedia
संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता (अंग्रेजी: United Nations Convention on the Law of the Sea , (UNCLOS) ; देवनागरीकृत : युनाइटिड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी ) एक अन्तरराष्ट्रीय समझौता है। जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता है और समुद्री साधनों के प्रयोगों के लिये नियम स्थापित करता है। यह समझौता सन् 1982 में तैयार हो गयी किन्तु इसमें एक नियम था कि जब तक 60 देशों के प्रतिनिधि इसपर हस्ताक्षर नहीं कर देते यह किसी पर लागू नहीं होगी। सन् 1994 में गयाना इसपर हस्ताक्षर करने वाला साठवाँ देश बना। सन् 2011 तक 161 देश इसपर हस्ताक्षर कर चुके थे।