राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों की सूची
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भारत के राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए बारह व्यक्तियों को राज्य सभा के लिए नामित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक छह साल का कार्यकाल पूरा करता है । यह अधिकार भारत के संविधान की चौथी अनुसूची (अनुच्छेद 4(1) और 80(2)) के अनुसार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है।