जम्मू और कश्मीर विधानसभा
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जम्मू और कश्मीर विधानसभा, जम्मू और कश्मीर की विधायिका है।
सामान्य तथ्य जम्मू और कश्मीर विधानसभा, प्रकार ...
जम्मू और कश्मीर विधानसभा | |
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प्रकार | |
सदन प्रकार | एकसदनीय |
इतिहास | |
स्थापित | 1952 |
नेतृत्व | |
अध्यक्ष |
खाली 2023 से |
सीटें | 90 |
बंद करें
2019 से पहले, जम्मू और कश्मीर राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका थी जो विधान सभा (निचला सदन) और विधान परिषद (उच्च सदन) से मिलकर बनी थी । जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष (अब 5 वर्ष) का होता था। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने इसे एकसदनी विधायिका में बदल दिया, साथ ही राज्य को पुनर्गठित (द्विभाजित) कर इसे एक केन्द्र-शासित प्रदेश बना दिया।
21 नवंबर 2018 को राज्यपाल द्वारा जम्मू और कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी। 6 महीने की अवधि के भीतर नए चुनावों की उम्मीद की गई थी लेकिन बाद में नए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के कार्यान्वयन की अनुमति देने के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया था।