संविधान दिवस (भारत)
भारतीय संबिधान के अपनावे के दिवस / From Wikipedia, the free encyclopedia
संविधान दिवस जेकरा के "राष्ट्रीय कानून दिवस" भी कहल जाला, भारत में हर साल 26 नवंबर के भारत के संविधान के अपनावे के याद में मनावल जालाl। 26 नवंबर 1949 के भारत के संविधान सभा भारत के संविधान के अपना लिहलस, आ ई 26 जनवरी 1950 से लागू भइल।[1]
संबिधान दिवस | |
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ऑफिशियल नाँव | संविधान दिवस |
अन्य नाँव | राष्ट्रीय कानून दिवस |
मनावे वाला | भारत |
महत्त्व | भारत 1950 में एही दिने आपन संबिधान के अंगीकार कइलस |
मनावे के तरीका | इस्कूलन में संबिधान संबंधी गतिबिधी, रन फॉर इक्वलिटी, बिसेस संसदीय सत्र |
सुरू | 1950 |
समय | 26 नवंबर |
केतना बेर | सालाना |
पहिली बेर | 2015 |
संबंधित बा | भारत के संबिधान, गणतंत्र दिवस (भारत) |
भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 19 नवम्बर 2015 के 26 नवंबर के संविधान दिवस घोषित क दिहलस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2015 के मुंबई में बीआर अंबेडकर के समानता के मूर्ति स्मारक के शिलान्यास करत घरी इ घोषणा कइलें।[2] संविधान सभा के मसौदा बनावे वाली समिति के अध्यक्षता करे वाला आ संविधान के मसौदा बनावे में अहम भूमिका निभावे वाला अंबेडकर के साल 2021 के 131वां जयंती रहे।[1] पहिले एह दिन के कानून दिवस के रूप में मनावल जात रहे।[3] संविधान के महत्व फइलावे खातिर आ अम्बेडकर के बिचार आ बिचार फइलावे खातिर 26 नवंबर के चुनल गइल। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के अलावा राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष आ लोकसभा अध्यक्ष भी कार्यक्रम के संबोधित कइल।[4][5]